Kerala Toddler Sexual Assault के एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले में विशेष अदालत ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मासूम बच्ची के साथ हुई इस हैवानियत पर सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मासूम के साथ दरिंदगी पर कोर्ट का सख्त रुख: अदालत ने मामले की गंभीरता और मासूम के प्रति हुए घिनौने अपराध को देखते हुए आरोपी पर भारी जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि मासूम बच्चों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध समाज में कतई बर्दाश्त नहीं किए जा सकते और आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती।
Kerala Toddler Sexual Assault में पुलिस की ठोस कार्रवाई: अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने पुख्ता साक्ष्य, चिकित्सा रिपोर्ट और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। पुलिस ने निष्पक्ष और त्वरित जांच करते हुए समय पर चार्जशीट दाखिल की, जिसकी वजह से पीड़िता को जल्द न्याय मिल सका और आरोपी को सख्त सजा दिलाई जा सकी।
पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं मिलेगी कोई राहत: Kerala Toddler Sexual Assault मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को मिली सभी सजाएं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की सख्त धाराओं के तहत दी गई हैं। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति के रूप में सौंपी जाएगी।





