📺 Watch on Jio TV
🌐 Language / भाषा
  • हिन्दी (Hindi)
  • বাংলা (Bengali)
  • ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
  • ગુજરાતી (Gujarati)
  • मराठी (Marathi)
  • தமிழ் (Tamil)
  • తెలుగు (Telugu)
  • ಕನ್ನಡ (Kannada)
  • മലയാളം (Malayalam)
  • ଓଡ଼ିଆ (Odia)
  • اردو (Urdu)
  • অસમীয়া (Assamese)

महाराष्ट्र चुनाव याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज | विपक्ष को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, विपक्ष को दूसरा झटका

महाराष्ट्र चुनाव याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट के बाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत से भी विपक्ष को बड़ा झटका लगा है।


चुनाव में धांधली के आरोप नहीं टिके

विपक्ष की ओर से दायर की गई याचिका में 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगाए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपों के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया गया।


हाईकोर्ट पहले ही कर चुका था याचिका खारिज

इससे पहले संबंधित हाईकोर्ट ने भी यह याचिका तकनीकी और कानूनी आधारों पर खारिज कर दी थी। विपक्ष ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली।


राजनीतिक हलकों में हलचल, विपक्षी रणनीति सवालों में

लगातार दूसरी कानूनी हार के बाद विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। क्या विपक्ष के पास मजबूत कानूनी तैयारी नहीं थी, या चुनावी आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी थे—इस पर राजनीतिक विश्लेषक अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।


फैसले के बाद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को बल

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर मुहर लगा दी है। इससे आयोग के ऊपर लगे सवालों का जवाब भी सामने आ गया है।

⚡ SHARE THIS POST
  • Related Posts

    Hanuman Ansh के बाद कैंची धाम में उमड़ा जनसैलाब, डायरेक्टर ने की खास अपील

    भक्तों की भारी भीड़: Hanuman Ansh की चर्चा के बीच उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैंची धाम में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी को भी श्रद्धालुओं…

    Atiq Ahmed Land Grab मामले में प्रयागराज में दलितों की जमीन हड़पने का हुआ बड़ा खुलासा

    माफिया के काले कारनामों की खुली पोल Atiq Ahmed Land Grab मामले में जांच एजेंसियों ने प्रयागराज में दलित समुदाय के लोगों की बेशकीमती जमीनों को डरा-धमकाकर और कौड़ियों के…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *