हाई कोर्ट का बड़ा फैसला Jharkhand HC Stay के इस फैसले ने अचानक हज़ारों अभ्यर्थियों की किस्मत बदल दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार द्वारा नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर तुरंत रोक लगा दी।
कर्मियों को मिली बड़ी राहत अदालत का अंतरिम आदेश अदालत ने 18 अगस्त 2026 की अधिसूचना के अनुपालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही प्रभावित कर्मचारियों को फिलहाल अपना काम जारी रखने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।
शपथ पत्र का कड़ा नियम याचिकाकर्ताओं की कानूनी जीत अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अर्पण एक्क और कुमार अभिषेक ने पक्ष रखते हुए यह Jharkhand HC Stay आदेश प्राप्त किया। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को अंतिम फैसले के लिए शपथ पत्र जमा करने को कहा है।
सरकार से मांगा जवाब सीआईडी जांच पर नजर सीडीपीओ नियुक्ति मामले में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सीआईडी जांच के सभी तथ्य अदालत के सामने पेश करे। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।






