Karur Stampede Case में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए तमिलनाडु सरकार को बहुत बड़ी कानूनी राहत दी है।
नौकरी रद्द करने पर सवाल
Karur Stampede Case में हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का फैसला रद्द कर दिया था, जिस पर शीर्ष अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई।
पीठ की सख्त मौखिक टिप्पणी
Karur Stampede Case की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पूछा कि सरकार की नीति पर सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ता कौन होते हैं।
पीड़ित परिवारों को सहायता
Karur Stampede Case में अदालत ने कहा कि जब हादसे में घर का इकलौता कमाने वाला चला जाए तो सरकार को उसके आश्रितों को रोजगार देने का पूरा अधिकार है।







