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Vice President Resignation Process | जानिए चुनाव का पूरा तरीका

Vice President Resignation Process को लेकर पूरे देश में चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने कार्यकाल बीच में ही इस्तीफा देकर एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया है।

उपराष्ट्रपति ने अचानक दिया इस्तीफा, अब आगे क्या?

Vice President Resignation Process की चर्चा हर तरफ है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही 21 जुलाई 2025 को पद छोड़ दिया। भारत के इतिहास में यह तीसरी बार हुआ है जब किसी उपराष्ट्रपति ने टर्म के बीच इस्तीफा दिया हो।


📌 फिलहाल कौन संभालेगा जिम्मेदारी?

संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह सदन की कार्यवाही की निगरानी करेंगे।


📅 चुनाव कब और कैसे होता है?

संविधान के तहत, Vice President Resignation Process में चुनाव की कोई तय समयसीमा नहीं है यदि इस्तीफा टर्म के बीच दिया गया हो। चुनाव आयोग चुनाव की तारीख तय करता है और यह प्रक्रिया 1952 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम के अंतर्गत होती है।


⏳ नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा?

चुनाव भले ही बीच कार्यकाल में हो, लेकिन नए उपराष्ट्रपति को पूरा पांच साल का कार्यकाल मिलता है। कार्यकाल उस दिन से शुरू होता है जिस दिन वह पद ग्रहण करता है।


🗳 कौन करता है चुनाव, कौन नहीं?

Vice President Resignation Process के तहत होने वाला चुनाव सिर्फ संसद के दोनों सदनों — लोकसभा और राज्यसभा — के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मिलकर करते हैं। राज्य विधानसभाएं इसमें हिस्सा नहीं लेतीं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में लेती हैं।


🏛 वोटिंग कहां और कैसे होती है?

मतदान नई दिल्ली स्थित संसद भवन में होता है। यह वोटिंग गोपनीय होती है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से की जाती है। हर सांसद उम्मीदवारों को वरीयता के अनुसार क्रम देता है, और सभी वोटों का मूल्य समान होता है।


📈 कैसे तय होता है विजेता?

किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कोटा हासिल करना होता है। यदि कोई भी पहले दौर में कोटा पार नहीं करता, तो सबसे कम वोट वाले को हटा दिया जाता है और उसके वोटों को अगले वरीयता क्रम के उम्मीदवारों में ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई एक उम्मीदवार कोटा पार नहीं कर लेता।


👤 कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति?

  • भारत का नागरिक होना चाहिए
  • कम से कम 35 वर्ष की आयु
  • राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य
  • किसी संसदीय क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत
  • किसी लाभ के पद पर न हो (राज्य या केंद्र सरकार के अधीन)

🔚 निष्कर्ष: संवैधानिक प्रक्रिया का गहराता महत्व

Vice President Resignation Process में सिर्फ एक पद नहीं भरता, बल्कि यह देश के संवैधानिक ढांचे की गंभीर परीक्षा होती है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब देश एक नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की दहलीज पर खड़ा है।

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